Apr 24 2026 / 10:09 PM

Paytm पर आरबीआई की बड़ी कार्रवाई, बैंकिंग लाइसेंस को रद्द किया

नई दिल्ली। भारत के सेंट्रल बैंक भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने कड़ा कदम उठाते हुए Paytm Payments Bank का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है। केंद्रीय बैंक ने आधिकारिक बयान जारी कर यह जानकारी दी है। आरबीआई के इस फैसले के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक अब बैंकिंग सेवाएं प्रदान नहीं कर सकेगा। यह कार्रवाई नियमों के उल्लंघन के चलते की गई है। बता दें कि, One 97 Communications के समर्थन वाली Paytm जिसके निवेशकों में कभी चीन की Ant Group और जापान की SoftBank भी शामिल थीं ने अगस्त 2015 में एक लिमिटेड बैंकिंग लाइसेंस हासिल किया था। इस लाइसेंस के तहत उसे छोटी जमा रकम स्वीकार करने की अनुमति थी, लेकिन वह लोन नहीं दे सकती थी।

तीन कारणों से कैंसिल हो गया लाइसेंस

आरबीआई के अनुसार, बैंक का कामकाज ऐसे तरीके से चलाया जा रहा था जो न केवल बैंक बल्कि उसके ग्राहकों के हितों के लिए भी हानिकारक था। यह स्थिति बैंकिंग विनियमन अधिनियम (BR Act) की धारा 22 (3)(b) के प्रावधानों के विपरीत पाई गई।

इसके अलावा, बैंक का प्रबंधन ढांचा भी जमाकर्ताओं और सार्वजनिक हित के अनुरूप नहीं माना गया, जिससे BR Act की धारा 22 (3)(c) का उल्लंघन हुआ।

केंद्रीय बैंक ने यह भी कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में बैंक को उसी रूप में जारी रखने की अनुमति देना किसी भी प्रकार के उपयोगी उद्देश्य या जनहित को पूरा नहीं करेगा, जो धारा 22 (3)(e) के खिलाफ है।

साथ ही, बैंक अपने पेमेंट्स बैंक लाइसेंस से जुड़ी शर्तों का पालन करने में विफल रहा, जिससे उसने BR Act की धारा 22 (3)(g) का उल्लंघन किया।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 24 अप्रैल, 2026 के आदेश के ज़रिए, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (BR Act) की धारा 22(4) के तहत पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को जारी किया गया बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है। यह आदेश 24 अप्रैल, 2026 को कारोबार बंद होने के समय से प्रभावी होगा। इसके परिणामस्वरूप, पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को तत्काल प्रभाव से, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5(b) में परिभाषित ‘बैंकिंग’ का कारोबार करने या धारा 6 के तहत निर्दिष्ट कोई भी अतिरिक्त कारोबार करने से प्रतिबंधित किया जाता है। आरबीआई बैंक को बंद करने के लिए उच्च न्यायालय में एक आवेदन करेगा।

जनवरी 2024 में, भारतीय रिजर्व बैंक ने विजय शेखर के Paytm Payments Bank को नए डिपॉजिट लेना बंद करने का आदेश दिया था। उस समय आरबीआई ने कहा था कि यह आदेश नियमों का पालन न करने की वजह से दिया गया है, जिसमें कस्टमर ड्यू डिलिजेंस, फंड्स का इस्तेमाल और टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े नियम शामिल हैं।

आरबीआई ने कहा कि बिजनेस इस तरह से किया गया है जो जमाकर्ताओं के हितों के लिए नुकसानदायक है। आरबीआई ने यह भी कहा कि Paytm Payments Bank, उसे जारी किए गए पेमेंट्स बैंक लाइसेंस में तय किए गए नियमों का पालन करने में नाकाम रहा। आरबीआई ने यह भी कहा कि वह बैंक को बंद करने के लिए हाई कोर्ट में अर्ज़ी देगा।

24 अप्रैल को पेटीएम का शेयर 0.56 फीसदी गिरकर 1,153 रुपये पर बंद हुआ। 27 अप्रैल को शेयर बाजार खुलने पर पेटीएम के शेयरों में बड़ी बिकवाली दिख सकती है। बीते एक महीने में पेटीएम का शेयर 11 फीसदी से ज्यादा चढ़ा है। हालांकि, अभी भी यह आईपीओ के अपने इश्यू प्राइस से काफी नीचे है।

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