तीसरी बार जीतू सोनी की जमानत याचिका खारिज
इंदौर। मध्य प्रदेश के सबसे हाई प्रोफाइल हनीट्रैप केस में नए-नए खुलासे करने वाले पत्रकार जीतू सोनी ने अपने खिलाफ दर्ज हुए प्लाट की धोखाधड़ी के मामले में कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी परंतु कोर्ट से जीतू सोनी को कोई राहत नहीं मिली। सोलहवें अपर सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार अग्रवाल की कोर्ट ने जीतू सोनी की तीसरी बार जमानत याचिका खारिज कर दी है।
जीतू सोनी के खिलाफ एमआईजी थाने पर 16 दिसंबर 2019 मे ओमप्रकाश द्वारा शिकायत की गई थी कि प्लाट क्रमांक 215 व 216 श्रीनगर मेनरोड इंदौर को जितेन्द्र सोनी द्वारा सहअभियुक्त गोपाल और विक्रम के साथ मिलकर दोनों भूखंडों के फर्जी दस्तावेज तैयार करके प्राप्त किया गया। मामले में धारा 420, 467, 468, 419 और 120बी आईपीसी में केस दर्ज किया गया।
जीतू सोनी की ओर से पेश जमानत याचिका का शासन ने विरोध करते हुए कहा कि 11 अगस्त 2021 और 15 नवंबर 2021 को जमानत याचिका खारिज हो चूंकि है। परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, इसलिए जमानत याचिका को खारिज किया जाए। इस पर कोर्ट ने आरोपी जीतू सोनी की तीसरी बार जमानत आवेदन याचिका खारिज कर दी।
