Oct 30 2026 / 4:22 PM

उम्मीदवार अधिकतम 95 लाख रुपये कर सकेंगे खर्च

इन्दौर। लोकसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा 95 लाख रूपये निर्धारित की गई है। उम्मीदवारों को नामांकन पत्र भरने के पूर्व अलग से बैंक खाता खोलना होगा। वे इसके माध्यम से ही चुनाव संबंधी सभी तरह के व्यय कर सकेंगे। उसे कम से कम तीन बार निर्वाचन व्यय लेखे को परीक्षण हेतु निर्वाचन व्यय लेखा दल को प्रस्तुत भी करना होगा तथा चुनाव परिणामों की घोषणा के 30 दिन के भीतर चुनाव खर्च का पूरा विवरण निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। निर्वाचन आयोग द्वारा उम्मीदवारों के चुनाव खर्च की विभिन्न माध्यमों से निगरानी की जा रही है। उम्मीदवार को निर्धारित प्रपत्र में व्यय लेखा दल को निर्धारित समय-सीमा में चुनाव खर्च का पूरा विवरण अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना होगा।

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