अजान को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला- लाउडस्पीकर से अजान इस्लाम का हिस्सा नहीं…
प्रयागराज। यूपी के गाजीपुर जिले में मस्जिदों से लगाई जाने वाली अजान पर जिलाधिकारी ने रोक लगा दी थी। यह मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया था। अजान पर इस रोक के खिलाफ बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि अजान इस्लाम का अहम हिस्सा है, लेकिन लाउडस्पीकर से अजान इस्लाम का हिस्सा नहीं है। इसलिए मस्जिदों से लाउडस्पीकर से अजान पर रोक सही है।
जस्टिस शशिकांत गुप्ता और जस्टिस अजीत कुमार की बेंच ने इसके साथ ही कहा कि जिला प्रशासन किसी भी हालत में रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की इजाजत नहीं दे सकता। हालांकि बेंच ने कहा कि मुअज्जिन बिना किसी लाउडस्पीकर या अन्य उपरकण के अपनी आवाज में मस्जिद से अजान पढ़ सकता है। कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए जारी राज्य सरकार के दिशानिर्देश के बहाने इस तरह से अजान पढ़ने को नहीं रोका जा सकता है।
