Sep 23 2026 / 10:21 PM

निर्भया गैंगरेप केस: चारों दोषियों का तीसरा डेथ वॉरंट जारी, 3 मार्च को सुबह 6 बजे होगी फांसी

नई दिल्ली। निर्भया गैंगरेप केस में पटियाला हाउस कोर्ट ने सोमवार को चारों दोषियों का तीसरा डेथ वॉरंट जारी किया है। अब दोषियों को 3 मार्च के दिन सुबह 6 बजे फांसी दी जाएगी। बता दें कि इस मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने एक घंटे की सुनवाई के बाद नया डेथ वारंट जारी किया है। गौरतलब है कि निर्भया केस में तीन बार दोषियों का डेथ वारंथ जारी हो चुका है।

निर्भया की मां आशा देवी ने कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद कि 3 मार्च को दोषियों को फांसी दे दी जाएगी। उन्होंने कहा कि न्याय में देर होती है, अंधेर नहीं होता। उधर, दोषियों के वकील एपी सिंह ने कहा कि अभी कानूनी विकल्प बाकी हैं और इनका इस्तेमाल न किए जाने को इंसाफ देने में नाकामी कहा जाएगा। उन्होंने बताया कि दोषी पवन क्यूरेटिव पिटीशन और मर्सी पिटीशन लगाना चाहता है। दुष्कर्मी अक्षय भी गुनाह के वक्त अपने नाबालिग होने को लेकर नई याचिका दाखिल करना चाहता है।

बता दें कि सोमवार को निर्भया के दोषियों के खिलाफ नए डेथ वारंट जारी करने की दिल्ली सरकार, तिहाड़ जेल प्रशासन और निर्भया के माता-पिता की याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट में जानकारी दी गई कि गुनहगार विनय शर्मा तिहाड़ में भूख हड़ताल कर रहा है।

दोषी मुकेश सिंह ने कोर्ट से कहा कि वह नहीं चाहता कि वृंदा ग्रोवर उसकी तरफ से पैरवी करें। इसके बाद कोर्ट ने उसके लिए वकील रवि काजी को नियुक्त किया। विनय के वकील ने कोर्ट से कहा कि मेरा मुवक्किल मानसिक रूप से काफी बीमार है, लिहाजा उसे इस वक्त फांसी नहीं दी जा सकती।

निर्भया के माता-पिता और दिल्ली सरकार ने नया डेथ वारंट जारी करने के लिए अर्जी दाखिल की थी। 15 फरवरी को दोषियों को अलग-अलग फांसी देने संबंधी केंद्र की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि केंद्र की याचिका लंबित रहने का ट्रायल कोर्ट द्वारा फांसी के लिए नया डेथ वॉरंट जारी करने पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

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