Sep 25 2026 / 12:21 AM

राहुल गांधी की सांसदी फिर बहाल, लोकसभा सचिवालय ने जारी की अधिसूचना

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल कर दी गई है। इस संबंध में लोकसभा सचिवालय ने एक अधिसूचना भी जारी की है। बीते शुक्रवार को ही कांग्रेस नेता को मोदी सरनेम मानहानि केस में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली थी। शीर्ष कोर्ट ने इस मामले में राहुल गांधी को मिली दो साल की सजा को रद्द कर किया था। इसके बाद उनकी संसद सदस्यता बहाली का रास्ता भी साफ हो गया था।

बता दें कि राहुल गांधी को मोदी सरनेम मानहानि केस में इसी साल 23 मार्च को गुजरात की एक निचली कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी गई थी, साथ ही उन्हें अपना सरकारी आवास भी खाली करना पड़ा था।

राहुल गांधी ने सूरत की निचली अदालत से मानहानि मामले में सजा सुनाए जाने को पहले वहां के सेशंस कोर्ट और फिर गुजरात हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। दोनों ही जगह से उनको राहत नहीं मिली थी। जिसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट गए थे।

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीआर गवई ने बीते शुक्रवार को राहुल की सजा पर रोक लगाते हुए कहा था कि निचली अदालत ने उनको अधिकतम सजा दिए जाने की वजह नहीं बताई है। जबकि, अगर एक दिन की सजा भी कम मिलती, तो राहुल गांधी को संसद सदस्यता गंवानी नहीं पड़ती।

जस्टिस गवई ने कहा था कि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने से उनके संसदीय क्षेत्र वायनाड की जनता पर भी असर पड़ा है। हालांकि, राहुल गांधी अभी दोषी हैं और अब सूरत का सेशंस कोर्ट उनकी अर्जी पर सुनवाई कर आगे का फैसला लेगा।

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