Sep 24 2026 / 8:10 AM

लॉकडाउन: देश में आज से खुलेंगी दुकानें, लेकिन होगी ये शर्ते

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के बीच लोगों को राहत की खबर दी है। कुछ शर्तों को मानते हुए शनिवार से सरकार ने देश की सभी दुकानों को खोलने के आदेश दे दिए हैं। लेकिन कुछ शर्तें भी हैं जिसे मानना अनिवार्य है।

गृह मंत्रालय ने एक आदेश जारी कर शनिवार सुबह से सभी राज्‍यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रजिस्‍टर्ड दुकानों को शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दी है। हालांकि शॉपिंग मॉल्‍स और शॉपिंग कॉम्‍प्‍लेक्‍स अभी नहीं खुलेंगे। यह छूट केवल उन्‍हीं दुकानों को है जो नगर निगमों और नगरपालिकाओं के क्षेत्राधिकार में नहीं आते हैं।

आदेश में गृह सचिव अजय भल्‍ला ने स्‍पष्‍ट किया है कि नगर निगम और नगर पालिका की सीमा में आने वाले बाजार नहीं खुलेंगे। यहां की दुकानें लॉकडाउन की तय तिथि 3 मई तक बंद रहेंगी। इसके अलावा सिंगल और मल्‍टीब्रांड मॉल्‍स भी नहीं खोले जाएंगे। यह आदेश 15 अप्रैल को जारी दिशानिर्देशों (धारा 14) में संशोधन है जिसके तहत 20 अप्रैल से कुछ गतिविधियों की छूट दी गई थी।

ये शर्तें भी लागू
सरकार ने अपने आदेश में कुछ शर्तें भी लागू की हैं। इसके मुताबिक, सभी दुकानें संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना अधिनियम के तहत रजिस्‍टर्ड होनी चाहिए। इन दुकानों में अधिकतम 50 पर्सेंट स्‍टाफ को ही काम करने की छूट है। साथ ही उन्‍हें सोशल डिस्‍टेंसिंग के नियमों का भी पालन करना होगा। दुकान में काम करने वालों को मास्‍क भी लगाना पड़ेगा।

हॉटस्‍पॉट और कंटेनमेंट जोन में दुकानों को छूट नहीं
हॉटस्‍पॉट और कंटेनमेंट जोन में स्थित दुकानों को भी खोलने की छूट नहीं मिली है। लॉकडाउन के दौरान सिर्फ जरूरी सामान वाले दुकानों को ही खोलने की इजाजत थी। इसमें राशन, सब्‍जी और फल की दुकानें शामिल हैं। अब सभी जरूरी और गैरजरूरी दुकानों को खोलने की अनुमति देने से उम्‍मीद है कि कारोबार एक बार फिर पटरी पर आएगा। एक महीने से जारी लॉकडाउन के चलते दुकानें बंद रहने से व्‍यापारियों को करोड़ों का नुकसान हो चुका है।

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