गाजियाबाद की घटना पर सीएम योगी सख्त- NSA के तहत कार्रवाई करने का दिया आदेश
लखनऊ। कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के दौरान उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में पुलिसकर्मियों और चिकित्सा कर्मियों के साथ मारपीट और बदलसलूकी की घटनाएं सामने आ रही हैं। लॉकडाउन के दौरान प्रदेश में किसी भी स्थान पर पुलिस पर हमला करने वालों के खिलाफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत कड़ी कार्रवाई करने का आदेश दिया है।
योगी आदित्यनाथ ने यह फैसला पश्चिम यूपी के कुछ जिलों में पुलिसकर्मियों और स्वास्थ्यकर्मियों से हुई मारपीट की घटना के बाद लिया है। शुक्रवार को अलीगढ और इससे पहले 1 अप्रैल को यूपी के मुजफ्फरनगर जिले में लॉकडाउन के दौरान घर से बाहर निकलने के लिए मना करने पर कुछ लोगों ने पुलिसकर्मियों पर हमला किया था। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी ने अधिकारियों को आदेश दिया है कि प्रदेश में किसी भी स्थान पर पुलिसकर्मियों से मारपीट करने वाले लोगों पर NSA के तहत कार्रवाई की जाए।
सूत्रों की मानें तो सीएम योगी ने गाजियाबाद में तबलीगी जमात के लोगों के द्वारा स्वास्थकर्मी से बदसलूकी किए जाने की घटना में कड़ी कार्रवाई के आदेश भी दिए हैं। गाजियाबाद में जिन लोगों ने ये हरकत की है। सीएम योगी ने निर्देश दिए हैं कि ऐसी प्रवृत्ति के लोगों के साथ पूरी सख़्ती हो और उन्हें कानून का पालन कराना सिखाओ। साथ ही मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि इंदौर जैसी घटना यूपी में कहीं नहीं दिखनी चाहिए, इसके लिए कानूनन जो भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी हो उसे कीजिए।
दरअसल गाजियाबाद के एक अस्पताल में तबलीगी जमात के लोगों को आइसोलेशन वार्ड में रखा गया था। लेकिन उनकी हरकतें सामान्य नहीं बताई जा रही हैं। जमाती मरीज स्टाफ नर्स के सामने अश्लील गाने सुनते हैं और गंदे-गंदे इशारे करते रहते हैं। इतना ही नहीं डॉक्टरों और नर्सों से वो लोग बीड़ी और सिगरेट की मांग भी कर रहे हैं।
गाजियाबाद में जिला सरकारी अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक (सीएमएस) ने घंटाघर कोतवाली में इस बारे में सूचना दी है। एमएमजी अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ने पत्र लिखकर शिकायत की कि आइसोलेशन वार्ड में रखे गए कोरोना वायरस के संभावित मरीज जो तबलीगी जमात से ताल्लुक रखते हैं वो वार्ड में बिना कपड़ों के घूमते रहते हैं।
एमएमजी अस्पताल में बनाए गए आइसोलेशन वार्ड में रोके गए तथाकथित लोगों द्वारा अश्लील हरकतें करने, सहयोग ना करने आदि के संबंध में मुकदमा पंजीकृत करने हेतु थानाध्यक्ष को शिकायत दी गई थी। उसी क्रम में थाना कोतवाली गाजियाबाद में अपराध संख्या 288/20 आईपीसी की धारा 354, 294, 509, 269, 270 और 271 के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है।
