Oct 29 2026 / 5:05 AM

मतदान केन्द्रों में फोटो/वीडियोग्राफी प्रतिबंधित

मतदान केन्द्रों की 100 मीटर की परिधि के अन्दर मोबाईल/सेल्युलर/कार्डलेस फोन/वायरलेस सेट का उपयोग भी प्रतिबंधित किया गया

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. इलैयाराजा टी ने जारी किये प्रतिबंधात्मक आदेश

इन्दौर। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. इलैयाराजा टी ने इन्दौर जिले की सभी 09 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 17 नवम्बर को विधानसभा चुनाव हेतु होने वाले मतदान तथा 3 दिसम्बर 2023 को मतगणना के संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये है। यह आदेश निर्वाचन आयोग के निर्देशों एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किये गये हैं।

आदेश के अनुसार मतदान के दिन 17 नवम्बर 2023 को मतदान प्रक्रिया सम्पन्न होने तक मतदान केन्द्रों के भीतर और 3 दिसम्बर 2023 को मतगणना स्थल पर किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार की फोटो, विडियोग्राफी प्रतिबंधित किया गया है। इसी तरह 17 नवम्बर 2023 को मतदान एवं 3 दिसम्बर 2023 को मतगणना के दौरान मतदान/मतगणना केन्द्रों की 100 मीटर की परिधि के अन्दर मोबाईल, सेल्युलर, कार्डलेस फोन, वायरलेस सेट के उपयोग को प्रतिबंधित किया गया है।

उपर्युक्त प्रतिबन्ध भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत तथा जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्राधिकृत कर्मियों पर लागू नहीं होंगे। यह प्रतिबन्ध अन्य किसी नियम/आदेश के प्रतिबन्धों के अतिरिक्त होंगे। यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त प्रतिबन्धात्मक आदेश का उल्लंघन करेगा तो वह भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के तहत अभियोजित किया जायेगा।

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