निर्भया केस: दोषी पवन गुप्ता की क्यूरेटिव पिटीशन खारिज, कल सुबह 5.30 बजे होगी फांसी
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को निर्भया मामले के दोषी पवन गुप्ता की क्यूरेटिव पिटीशन खारिज कर दी। वहीं, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पवन और अक्षय ठाकुर की दूसरी दया याचिका नामंजूर कर दी। सरकारी वकील ने दिल्ली की दिल्ली की सेशंस कोर्ट में बताया कि चारों दोषियों के पास अदालत में अब कोई विकल्प बाकी नहीं है। चारों दुष्कर्मियों को कल सुबह 5.30 बजे फांसी लगना लगभग तय है।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने संक्षिप्त आदेश में कहा, हमने क्यूरेटिव पिटीशन और उससे जुड़े दस्तावेजों को देखा। हमारे विचार में रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा व अन्य मामले में इस अदालत द्वारा दिए गए निर्णय के मापदंडों के अनुसार कोई मामला नहीं बनता, इसलिए यह क्यूरेटिव पिटीशन खारिज की जाती है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को एक अन्य मृत्युदंड प्राप्त दोषी मुकेश सिंह के आवेदन को खारिज कर दिया था, जिसमें उसने मुकदमे के आदेश को चुनौती देते हुए कहा था कि घटना के दिन 16 दिसंबर 2012 को वह दिल्ली में नहीं था। इस मामले में जस्टिस ब्रिजेश सेठी ने पाया कि, ट्रायल कोर्ट द्वारा 17 मार्च 2020 को पारित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है।
